Uncategorizedबिलासपुर संभाग

खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण पर होगा सजा का प्रावधान,,कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी

जांजगीर-चांपा 15 सितम्बर 2023/ खनिज साधन विभाग से जारी निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत सहित समस्त प्रकार के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जावेगी। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अब कोई भी वाहन या व्यक्ति, खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने में निरंतर संलिप्त रहता है एवं पुनरावृत्ति की दशा में उनके विरूद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत् प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किया जावेगा। जिसमें अधिकतम दण्ड जैसे - 05 वर्ष / 2 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड रूपये पांच लाख तथा प्रत्येक दिन के लिये अर्थदण्ड पचास हजार रूपये जुर्माना किया जा सकेगा। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम एवं कार्यवाही किये जाने हेतु टास्क फोर्स दल का गठन किया गया है । खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन ,वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप विभिन्न क्षेत्रों का जांच कर लगातार कार्यवाही की जा रही है ।

खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण पर होगा सजा का प्रावधान,,कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी Console Corptech

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button