छेडछाड और दुष्कर्म के आरोपियो को नही मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की घोषणा पर आदेश जारी पढ़े किन किन आरोपियो को नही मिलेगी सरकारी नौकरी .

छेडख़ानी और रेप के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया हैं। सभी विभागों के एचओडी, कमिश्नर, कलेक्टर को जारी निर्देश में जीएडी ने कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
सोमवार को जारी जीएडी के निर्देश के मुताबिक ऐसे आरोपी, जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

दरअसल छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम 4 में पहले से भी प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जहां तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
इस संबंध में स्थिति और स्पष्ट करते हुए सचिव जीएडी डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनके पुलिस वेरिफिकेशन के समय पता लगने पर उनकी नियुक्ति रोक दी जाएगी। इसी तरह से यदि आवेदन के समय पता चलता है, तो ऐसे उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे।