छत्तीसगढ़

जमीन दिलाने के नाम पर 3,80लाख की ठगी,,,आरोपी को रायपुर से किया गया था गिरफ्तार,अस्पताल में हुआ भारती फिर हो गई मौत

बिलासपुर / इस्कान सेंटर तारबाहर को कार और जमीन दान में दिलाने के नाम पर 3.80 लाख की ठगी करने की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 207/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया था।

ठगी करने वाले आरोपी श्याम मोदीकर पिता टी वी मोदीकर उम्र 55 वर्ष सा.बोडतरा मुंगेली, हाल मुकाम मोवा रायपुर को नोटिस देने पर भी उपस्थित नही होने से थाना तारबाहर द्वारा दिनांक 25/04/2023 की रात्रि में विधिवत गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी की जामातलाशी में आपत्तिजनक टेबलेट विगोर 100 और अन्य टेबलेट तथा खाली रैपर मिले थे। 26/4/2023 की प्रातः लगभग 10:00 बजे आरोपी को चक्कर आने पर तत्काल जिला अस्पताल बिलासपुर इलाज हेतु ले जाया गया था, जिसे इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया।

मृत्यु की न्यायिक जांच कराने पत्र भेजा गया था। मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा की गई है। पोस्टमार्टम कार्यवाही तीन डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया है। मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है।

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